उत्तराखण्ड

उत्तराखंड समान नागरिक संहिता विधेयक मंजूरी मिलने के बाद ,जानें क्या-क्या? बने कानून

देहरादून : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में राज्य विधानसभा में मंगलवार को समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक पेश किया। अब राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद विधेयक कानून बन जाएगा। समान नागरिक संहिता विधेयक पास होने के बाद कानून बन जाएगा।

इसके साथ ही देवभूमि उत्तराखंड देश में यूसीसी लागू करने वाला आजादी के बाद पहला राज्य होगा। सूत्रों के अनुसार, मसौदे में 400 से ज्यादा धाराएं हैं, जिसका लक्ष्य पारंपरिक रीति-रिवाजों से पैदा होने वाली विसंगतियों को दूर करना है।

आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में विशेषज्ञों की एक समिति गठित की थी। सरकार ने एक अधिसूचना 27 मई 2022 को जारी की गई थी और शर्तें 10 जून 202 को अधिसूचित की गई थीं।

समिति ने बैठकों, परामर्शों, क्षेत्र के दौरे और विशेषज्ञों और जनता के साथ बातचीत के बाद मसौदा तैयार किया। इस प्रक्रिया में 13 महीने से अधिक का समय लगा। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी पहली बैठक 4 जुलाई 2022 को दिल्ली में की थी।

मसौदे के महत्वपूर्ण पहलुओं पर जुलाई 2023 में एक मैराथन बैठक में विचार-विमर्श किया गया और इसे अंतिम रूप दिया गया। कमेटी को समान नागरिक संहिता पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से करीब 20 लाख सुझाव मिले हैं। इनमें से कमेटी ने लगभग ढाई लाख लोगों से सीधे मिलकर इस मुद्दे पर उनकी राय जानी है।
बहुविवाह पर लगेगी रोक
कुछ कानून में बहु विवाह करने की छूट है। चूंकि हिंदू, ईसाई और पारसी के लिए दूसरा विवाह अपराध है और सात वर्ष की सजा का प्रावधान है। इसलिए कुछ लोग दूसरा विवाह करने के लिए धर्म बदल लेते हैं। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के लागू होने के बाद बहुविवाह पर रोक लगेगी। बहुविवाह पर भी पूरी तरह से रोक लग जाएगी।
शादी के लिए कानूनी उम्र 21 साल होगी तय
विवाह की न्यूनतम उम्र कहीं तय तो कहीं तय नहीं है। एक धर्म में छोटी उम्र में भी लड़कियों की शादी हो जाती है। वे शारीरिक व मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होतीं। जबकि अन्य धर्मों में लड़कियों के 18 और लड़कों के लिए 21 वर्ष की उम्र लागू है। कानून बनने के बाद युवतियों की शादी की कानूनी उम्र 21 साल तय हो जाएगी।
बिना रजिस्ट्रेशन, लिव इन रिलेशन में रहने पर अब होगी जेल
इसके साथ ही लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप का वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। रजिस्ट्रेशन न कराने पर युगल को छह महीने का कारावास और 25 हजार का दंड या दोनों हो सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के तौर पर जो रसीद युगल को मिलेगी उसी के आधार पर उन्हें किराए पर घर, हॉस्टल या पीजी मिल सकेगा। यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। इसके मुताबिक, सिर्फ एक व्यस्क पुरुष व वयस्क महिला ही लिव इन रिलेशनशिप में रह सकेंगे। वे पहले से विवाहित या किसी अन्य के साथ लिव इन रिलेशनशिप या प्रोहिबिटेड डिग्रीस ऑफ रिलेशनशिप में नहीं होने चाहिए। पंजीकरण कराने वाले युगल की सूचना रजिस्ट्रार को उनके माता-पिता या अभिभावक को देनी होगी।
Uttarakhand Jagran

हम आपके आस-पास की खबरों और विचारों के लिए एक विश्वसनीय मार्गदर्शक के रूप में काम करेंगे। हम सकारात्मक प्रभाव पैदा करने के लिए देश और समाज से जुड़ी खबरें और सूचनाएं परोसेंगे। हमारी टीम डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन प्रकाशन का काम करती है। संपर्क - गोवर्धन प्रसाद मनोरी मोबाइल नंबर - +91-9548276184

Recent Posts

दिल्ली में प्रदूषण के चलते वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में, गंभीर स्थिति बनी

दिल्ली :- देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के चलते हालात गंभीर बने हुए हैं।…

29 mins ago

संभल में जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताने के बाद पुलिस प्रशासन हुआ अलर्ट

संभल:-  संभल में जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताने के दावे के बाद से पुलिस…

1 hour ago

ऋषिकेश गंगा किनारे अश्लील वीडियो वायरल करने के आरोप में पुलिस ने शुरू की जांच

ऋषिकेश :- ऋषिकेश गंगा किनारे अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोप में थाना…

1 hour ago

ओएनजीसी चौक पर हुए हादसे का सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी मानीटरिंग कमेटी ने लिया संज्ञान

उत्तराखंड:-  ओएनजीसी चौक पर हुए हादसे का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी मानीटरिंग कमेटी…

2 hours ago

मुख्यमंत्री धामी की पहल से महिला समूहों को चारधाम यात्रा और पर्यटन से आर्थिक लाभ, ₹29.7 लाख शुद्ध लाभ

उत्तराखंड:- चारधाम यात्रा और पर्यटन गतिविधियां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य की…

20 hours ago

एम्स ऋषिकेश में एडवांस पीडियाट्रिक वार्ड का उद्घाटन, बच्चों के इलाज के लिए नई उम्मीद

ऋषिकेश:-  अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में अब बच्चों की हर गंभीर बीमारी का उपचार…

20 hours ago