आरोप है कि विधायक उत्तराखंड जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, जो दल-बदल कानून का उल्लंघन है। कहा कि निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीतने के बाद किसी भी दल में शामिल नहीं हो सकते हैं। रविंद्र सिंह की याचिका पर विधानसभा ने विधायक उमेश कुमार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने जगतगुरु स्वामी राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट के कुलपति…
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