साल 2007 के हत्या के एक मामले में जेल में 17 साल बिताने के बाद गैंगस्टर अरुण गवली बुधवार को नागपुर की सेंट्रल जेल से बाहर आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने अरुण गवली की जमानत मंजूर की थी। मुंबई के शिवसेना पार्षद कमलाकर जामसांदेकर की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 76 वर्षीय गवली को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि गवली की जमानत याचिका मंजूर की।
एक अधिकारी ने बताया, जेल की सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, गवली दोपहर करीब 12:30 बजे जेल से बाहर आया। उसके परिवार के सदस्यों और समर्थकों ने उसका स्वागत किया। गवली पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था। शीर्ष अदालत ने गवली को निचली अदालत द्वारा लगाए गए नियमों और शर्तों के तहत जमानत दी।
गवली ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के 9 दिसंबर, 2019 के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें निचली अदालत द्वारा दी गई आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी गई थी। अरुण गवली मुंबई के भायखला के एक इलाके, दगड़ी चॉल से सुर्खियों में आया और उसने अखिल भारतीय सेना के स्थापना की। वह 2004 से 2009 तक मुंबई के चिंचपोकली विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी रहा। अगस्त 2012 में, मुंबई की एक सत्र अदालत ने गवली को शिवसेना पार्षद की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और 17 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने जगतगुरु स्वामी राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट के कुलपति…
बरेली में मजार की आड़ में अवैध तरीके मार्केट बनाने के सवाल पर नगर विकास…
आगामी धनतेरस, दीपावली, भैया दूज और गोवर्धन पूजा जैसे प्रमुख त्योहारों के मद्देनजर पुलिस और…
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा को रद्द करने का बड़ा फैसला…
'कांतारा चैप्टरा 1' फिल्म दर्शकों को काफी प्रभावित कर रही है। रिलीज के पहले दिन…
भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुए हमले की विपक्षी…