नैनीताल: हाईकोर्ट ने हल्द्वानी-बरेली, हल्द्वानी-ऊधमसिंह नगर व हल्द्वानी कालाढूंगी सड़क चौड़ीकरण के दौरान काटे गए पेड़ों की जगह सड़क किनारे नए पौधे लगाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने संबंधित विभागों के उच्चाधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राथमिकता के आधार पर सड़क किनारे पौधे लगाने के साथ ही फरवरी में प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हल्द्वानी निवासी हिशांत अली ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि वर्ष 2018 में हल्द्वानी-बरेली, हल्द्वानी-रुद्रपुर और हल्द्वानी-कालाढूंगी सड़क चौड़ीकरण के दौरान सड़क किनारे से बड़े पैमाने पर पेड़ काटे गए लेकिन उनके स्थान पर सड़क किनारे पौधे न लगाकर अन्यत्र लगा दिए गए, जो पर्यावरण संतुलन के हिसाब से सही नहीं है।
इससे भविष्य में पर्यावरण संतुलन का खतरा पैदा हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने एक आदेश में कहा था कि सड़कों के चौड़ीकरण के दौरान काटे गए पेड़ों की जगह सड़कों के किनारे पौधे लगाएं जाएं जिनमें फलदार पौधे भी शामिल हों।
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