उत्तराखण्ड

हाईकोर्ट का आदेश, दो हफ्ते के भीतर नैनीताल माल रोड से पैडल रिक्शा हटाने का,

 नैनीताल:- उत्तराखंड हाई कोर्ट ने नैनीताल में पर्यटन सीजन के दौरान हो रहे ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने के मामले पर आज सुनवाई करते हुए बड़ा ऐलान किया। हाई कोर्ट ने पैडल रिक्शों को दो हफ्ते के भीतर हटाकर उनके स्थान पर कम से कम 50 ई रिक्शा चलाने के आदेश सरकार को दिए हैं।  उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए अब मॉल रोड पर ई-रिक्शा चलवाने का ऐलान किया है। ये ऐलान नैनीताल में लग रहे जाम को लेकर किया गया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद नैनीताल की माल रोड की शान रहा पैडल रिक्शा अब इतिहास बन जायेगा।

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में गुरुवार को नैनीताल में ट्रैफिक जाम होने को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने तत्काल इन रिक्शों को बंद करने के आदेश दिये । कोर्ट ने माना कि ये रिक्शे भी माल रोड में ट्रैफिक बाधित करने का कारण हैं । कोर्ट ने नैनीताल नगर पालिका से तुरन्त इन रिक्शों के स्थान पर ई रिक्शा चलाने के निर्देश दिए और दो हफ्ते के भीतर इस आदेश के पालन की रिपोर्ट कोर्ट में देने को कहा ।ट्रैफिक जाम से निपटने के लिये विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये है।

एडवोकेट प्रभा नैथानी ने बताया कि हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान तीन मुख्य बिंदुओं पर फोकस किया गया और उन्ही तीन बिंदुओं पर ही कोर्ट ने आदेश भी दिया है। उन्होंने बताया कि कोर्ट को अवगत कराया गया कि ट्रैफिक जाम की वजह से स्कूली बच्चे भी समय पर घर नही पहुँच पाते,जो स्कूल ऊपर पहाड़ी क्षेत्र में है, उनकी टाइमिंग को लेकर जल्द ही स्कूलों के प्रिंसिपल के साथ मीटिंग भी की जाएगी। स्कूली गाड़ियों को प्राथमिकता देते हुए आगे जाने दिया जाए।

दूसरा बिंदु स्कूटी बाइक्स को लेकर उठाया गया। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति के पास कई कई बाइक्स है जगह जगह पार्क करने से भी जाम की स्थिति बन जाती है इन बाइक्स को हटाने को कहा है,और पेट्रोलिंग व्हीकल हर समय शहर में ट्रैफिक व्यवस्था पर नजर रखे।  तीसरा बिंदु नीम करौली महाराज के प्रसिद्ध कैंची धाम में ज़्यादातर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है,नैनीताल और कैंची धाम के बीच भी जाम को कंट्रोल किया जाए,उसके लिए नैनीताल कैंची के रूट को दुरुस्त किया जाए क्योंकि इस रूट पर जाम लगने का मतलब पूरे नैनीताल की ट्रैफिक व्यवस्था का प्रभावित होना है। सुनवाई के दौरान नैनीताल की सीओ विभा दीक्षित ने कोर्ट को यातायात सामान्य रखने के लिये आश्वस्त किया।

बता दे कि नगर पालिका की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि माल रोड में 60 पैडिल रिक्शा संचालन के लाइसेंस जारी हैं। पूर्व में ये 82 थे, जिनमें से 22 कम कर उनके स्थान पर 11 ई रिक्शा चलाये गए। पूर्व में अपनाये गए नियमों के मुताबिक ही अब पैडिल रिक्शे की जगह ई रिक्शे चलाये जाने हैं।

Uttarakhand Jagran

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