देहरादून : नैनीताल से हल्द्वानी गौलापार जिस स्थान पर हाईकोर्ट शिफ्ट होने जा रहा है, उसके आसपास की भूमि खरीदने और बेचने पर रोक रहेगी। नियोजित विकास के लिए प्रदेश मंत्रिमंडल ने वहां फ्रीज जोन घोषित करने का निर्णय लिया। महायोजना बनने तक यह रोक रहेगी। महायोजना एक साल में बनकर तैयार हो जाएगी। नैनीताल शहर की भौगोलिक परिस्थितियां अनुकूल न होने और शहर पर बढ़ते दबाव के चलते सरकार ने हाईकोर्ट को गौलापार क्षेत्र की हेक्टेयर भूमि पर स्थापित करने का फैसला किया है। मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु ने बताया कि हाईकोर्ट के लिए वन भूमि की मंजूरी की प्रक्रिया गतिमान है। चूंकि उस क्षेत्र में विकास गतिविधियों जोर पकड़ेंगी, इसलिए नियोजित ढंग से विकास के लिए महायोजना तैयार होगी। इसलिए कैबिनेट ने महायोजना बनने तक फ्रीज जोन घोषित करने का निर्णय लिया है।
– पूरब में ग्राम देवल मल्ला, ग्राम देवल तल्ला व कुंवरपुर की ओर जाने वाले मार्ग की सीमा तक
-पश्चिम में गौला नदी के तट तक
– उत्तर में गौला नदी से सटे ग्राम नवरखेड़ा, ग्राम किशन नगरी ओर जाने वाले हल्द्वानी बाईपास मार्ग के तिराहे तक
– दक्षिण में हल्द्वानी बाईपास मार्ग तक नदी तट से प्रारंभ होकर लंकेश्वर महादेव मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग के तिराहे तक
दिल्ली :- देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के चलते हालात गंभीर बने हुए हैं।…
संभल:- संभल में जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताने के दावे के बाद से पुलिस…
ऋषिकेश :- ऋषिकेश गंगा किनारे अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोप में थाना…
उत्तराखंड:- ओएनजीसी चौक पर हुए हादसे का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी मानीटरिंग कमेटी…
उत्तराखंड:- चारधाम यात्रा और पर्यटन गतिविधियां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य की…
ऋषिकेश:- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में अब बच्चों की हर गंभीर बीमारी का उपचार…