उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या – 01 वर्ष 2018) के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निर्गत निर्देशों के अनुपालन में गढ़वाल मण्डलान्तर्गत स्नातक वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित अध्यापक / अध्यापिकाओं को उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 18 (3) में निहित प्राविधानानुसार पारस्परिक स्थानान्तरण श्रेणी के अन्तर्गत निम्न तालिका के स्तम्भ संख्या-06 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरण किया जाता है। उक्त स्थानान्तरण हेतु सम्बन्धित शिक्षक / शिक्षिकाओं को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
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