पतंजलि के शहद में सुक्रोज अनियमितता का आरोप, न्यायिक कार्रवाई में दुकानदारों और डिस्ट्रीब्यूटर्स को अर्थदंड

पतंजलि का पैक्ड शहद का नमूना जांच में फेल पाया गया। न्यायालय ने दुकानदार और स्टाकिस्ट पर एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने 30 जुलाई 2020 को डीडीहाट में गौरव ट्रेडिंग कंपनी से संदेह के आधार पर पैक्ड पतंजलि हनी का नमूना जांच के लिए लिया था।नमूने को जांच के लिए राजकीय प्रयोगशाला रुद्रपुर भेजा गया था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी आरके शर्मा ने बताया कि जांच में शहद में सुक्रोज निर्धारित मानक पांच प्रतिशत के स्थान पर 11.1 प्रतिशत पाया गया।

नमूना फेल होने पर विभाग ने न्यायालय में मुकदमा पंजीकृत कराया। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने मामले की सुनवाई की और गौरव ट्रेडिंग कंपनी पर 40 हजार तथा सुपर स्टाकिस्ट कान्हाजी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, पीरू मदारा, रामनगर पर 60 हजार का अर्थदंड लगाया।

इसके अलावा निर्माता कंपनी पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड हरिद्वार को फर्म के नाम से बिक रही सामग्रियों की समय-समय पर जांच न करने और अधोमानक खाद्य पदार्थों के जब्तीकरण की कार्रवाई नहीं किए जाने पर कठोर चेतावनी दी गई। कंपनी को समय-समय पर अपने उत्पादों की जांच करने और अधोमानक खाद्य पदार्थों के जब्तीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

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