उत्तर प्रदेश :- उत्तर प्रदेश के एटा में पराली जलाने के मामले में दो किसानों पर जुर्माना लगाया है। सैटेलाइट से पराली जलाने का मामला पकड़ में आया था। जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह ने उप कृषि निदेशक के नेतृत्व में टीम बनाकर क्षेत्र में भेजी और कार्रवाई कराई है। अवागढ़ विकासखंड की ग्राम पंचायत जिनावली निवासी रोहताश कुमार और इनके भाई मनोज कुमार पर 2500-2500 रुपये जुर्माना लगाया गया है। बता दें कि धान की पराली नहीं जलाने को लेकर कृषि विभाग लगातार लोगों को जागरूक करता आ रहा है।
जुर्माने और सजा के प्रावधान को लेकर किसानों को आगाह किया जाता रहा है। यह भी बताया जा रहा है कि सैटेलाइट से निगरानी की जा रही है, इसमें पराली जलाने वाला बच नहीं सकता है। इसके बाद भी किसान नहीं मान रहे और पराली जलाने की घटना सेटेलाइट से सामने आने लगी हैं।
पराली जलाने पर शासन ने जुर्माने का सख्त प्रावधान लागू किया है। इनके अनुसार दो एकड़ से कम भूमि वाले किसानों 2500 रुपये जुर्माना, दो से पांच एकड़ भूमि वालों पर 5000 हजार और पांच एकड़ से अधिक भूमि में पराली जलाने वाले किसानों पर 15000 रुपये तक का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही, यदि कोई किसान पराली जलाने की पुनरावृत्ति करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उप निदेशक कृषि रोताश कुमार ने बताया कि यदि कोई कंबाइन हार्वेस्टर बिना सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) के धान की कटाई करते हुए पाया जाता है, तो उसे मौके पर ही सीज कर दिया जाएगा और संबंधित थाने में सौंप दिया जाएगा। किसानों से पराली जलाने से बचने और पर्यावरण की सुरक्षा में योगदान देने की अपील की गई है। ताकि पराली जलने से होने वाले प्रदूषण से बचा जा सके।
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