राज्य निर्वाचन आयोग ने सोमवार को चुनाव चिन्ह (सिंबल) आवंटन की प्रक्रिया को अस्थायी रूप से रोकते हुए इसे दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। यह निर्णय नैनीताल हाईकोर्ट के उस आदेश के बाद लिया गया है, जिसमें कोर्ट ने उन उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई है, जिनका नाम निकाय और पंचायत—दोनों क्षेत्रों की मतदाता सूची में दर्ज है।
सिंबल आवंटन की प्रक्रिया क्यों हुई स्थगित?
दरअसल, एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि कोई भी व्यक्ति जिसे शहरी निकाय और ग्राम पंचायत दोनों में मतदाता के रूप में पंजीकृत किया गया है, वह चुनाव नहीं लड़ सकता। इसी निर्णय के मद्देनज़र राज्य निर्वाचन आयोग ने स्थिति स्पष्ट होने तक सिंबल आवंटन की प्रक्रिया को स्थगित करने का निर्णय लिया है।
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