उत्तराखंड में अब सरकारी विभागों में तबादला सत्र के दौरान केवल 15 फ़ीसदी कर्मचारियों का ही ट्रांसफर हो सकेगा सरकार ने ट्रांसफर किए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या को सीमित कर दिया है अभी तक ऐसी कोई निर्धारित सीमित संख्या नहीं थी।
8 अप्रैल 2022 को जारी आदेश के तहत ट्रांसफर्स को लेकर वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम 2017 का पूर्ण तरह पालन करने के निर्देश निर्गत किए गए थे आज मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू द्वारा जारी शासनादेश में स्पष्ट कहा गया है कि पात्रता में आने वाले कर्मचारियों में 15 फ़ीसदी कर्मचारियों का ही वार्षिक स्थानांतरण सत्र में तबादला हो सकेगा यदि किन्ही परिस्थितियों में 15 फ़ीसदी से अधिक कर्मचारियों का ट्रांसफर किया जाना आवश्यक होगा तो ऐसे प्रकरण को सम्यक औचित्य के साथ मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी के समक्ष रखना होगा।
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