देश-विदेश

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ‘नीति एनसीएईआर राज्य आर्थिक मंच’ पोर्टल का किया उद्घाटन

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को ‘‘नीति एनसीएईआर राज्य आर्थिक मंच’’ पोर्टल का शुभारंभ करेंगी। इस पोर्टल पर 2022-23 तक  के (पिछले तीन दशकों) राज्यों के सामाजिक, आर्थिक और राजकोषीय मापदंडों से जुड़े आंकड़े उपलब्ध होंगे। नीति आयोग की राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) के सहयोग से विकसित यह पोर्टल, राज्यों की पांच श्रेणियों- जनसांख्यिकी; आर्थिक संरचना; राजकोषीय; स्वास्थ्य और शिक्षा- से जुड़े डाटाबेस तक लोगों को सीधी पहुंच प्रदान करेगी।

नीति आयोग ने एक बयान में कहा कि इसके अलावा, यह पोर्टल 28 भारतीय राज्यों के वृहद और राजकोषीय परिदृश्य की जानकारी भी उपलब्ध कराएगा। ये आंकड़े जनसांख्यिकी, आर्थिक संरचना, सामाजिक-आर्थिक और राजकोषीय संकेतकों पर आधारित होगा। पोर्टल से वृहद, राजकोषीय, जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक रुझानों को समझने में सुविधा होगी।

इसके अलावे, 1 अप्रैल से एक नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो रही है। नया वित्तीय वर्ष शुरू होने के साथ ही देश के वित्तीय क्षेत्र से जुड़े कई बदलाव होने वाले हैं। नए बदलावों में आयकर नियम से जुड़े बदलाव, क्रेडिट कार्ड से जुड़े बदलाव, यूपीआई नियम में बदलाव और अन्य वित्तीय क्षेत्र के बदलाव शामिल हैं। नए वित्तीय वर्ष में जो प्रमुख बदलाव होने हैं, आइए उस बारे में जानें।

नए आयकर नियम में बदलाव
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट 2025 भाषण के दौरान नए टैक्स स्लैब और दरों में बदलाव की घोषणा की। ये संशोधित आयकर नियम भी 1 अप्रैल से लागू होंगे। नए आयकर नियमों के तहत, सालाना 12 लाख रुपये तक की आय वाले लोगों को आयकर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। वेतनभोगियों को 75,000 रुपये की मानक कटौती का भी लाभ मिलेगा। जिससे नई कर व्यवस्था के तहत प्रभावी रूप से 12.75 लाख रुपये का वेतन कर-मुक्त हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, नई कर व्यवस्था के तहत कर स्लैब में भी बदलाव किया गया है।

यूपीआई नियम में बदलाव
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश एक अप्रैल से लागू होंगे। 1 अप्रैल से निष्क्रिय नंबरों से यूपीआई भुगतान संभव नहीं होगा। एनपीसीआई ने बैंकों और थर्ड-पार्टी यूपीआई प्रदाताओं जैसे फोनपे और गूगल पे को यूपीआई से जुड़े निष्क्रिय नंबरों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए दिशा-निर्देश लागू करने को कहा है। ये नंबर सुरक्षा से जुड़े जोखिम पैदा करते हैं। अगर यूपीआई से जुड़ा आपका मोबाइल नंबर लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो आप 01 अप्रैल से अपने यूपीआई खाते तक पहुंच खो सकते हैं।

क्रेडिट कार्ड नियम में बदलाव
कुछ कार्डधारकों के लिए रिवॉर्ड पॉइंट स्ट्रक्चर के मामले में क्रेडिट कार्ड के नियम भी बदलेंगे। सिंपलीक्लिक और एयर इंडिया एसबीआई प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड के साथ एसबीआई कार्ड का उपयोग करने वालों को रिवॉर्ड पॉइंट स्ट्रक्चर में बदलाव देखने को मिलेगा। एयरलाइन के एयर इंडिया में विलय के बाद एक्सिस बैंक अपने विस्तारा क्रेडिट कार्ड के लाभों में संशोधन करेगा। जो नए वित्तीय वर्ष में लागू हो जाएंगे।

एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस)
अगस्त 2024 में सरकार द्वारा शुरू की गई एकीकृत पेंशन योजना ( UPS) पुरानी पेंशन योजना की जगह लेगी और 1 अप्रैल से लागू होगी। नई पेंशन योजना नियम परिवर्तन से लगभग 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी प्रभावित होंगे। इसके तहत कम से कम 25 साल की सेवा वाले कर्मचारियों को उनके अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन मिलेगी।

जीएसटी नियम में बदलाव
1 अप्रैल से जीएसटी नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) पोर्टल पर अब मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (एमएफए) होगा, जिसे करदाताओं के लिए बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। ई-वे बिल (ईडब्ल्यूबी) केवल उन आधार दस्तावेजों के लिए बनाए जा सकेंगे जो 180 दिनों से अधिक पुराने नहीं हैं। इसके अलावे वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) ने व्यवसायों के लिए ई-इनवॉइसिंग प्रक्रिया में भी बदलाव हो रहा है। एक अप्रैल, 2025 से, 10 करोड़ रुपये से अधिक और 100 करोड़ रुपये तक के सालाना कारोबार वाले व्यवसायों को इनवॉइस जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर इनवॉइस पंजीकरण पोर्टल पर ई-इनवॉइस अपलोड करना होगा। फिलहाल यह पाबंदी सिर्फ 100 करोड़ या उससे अधिक वाले व्यवसायों पर लागू होता है।

बैंक में न्यूनतम शेष राशि
एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक और अन्य ऋणदाता 1 अप्रैल से नए न्यूनतम शेष राशि नियमों के साथ अपनी न्यूनतम शेष राशि आवश्यकताओं को अपडेट कर रहे हैं। जो बैंक खाताधारक न्यूनतम शेष राशि नहीं रख पाएंगे, उन्हें दंडित किया जाएगा।

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