हाईकोर्ट में बिक्रम सिंह मजीठिया की याचिका पर सुनवाई स्थगित, 8 जुलाई को अगली तारीख
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में आज शिरोमणि अकाली दल (SAD) के वरिष्ठ नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया द्वारा मोहाली की जिला अदालत के रिमांड आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। हालांकि, आज मामले में कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो सकी और अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 8 जुलाई 2025 तय की है।
महाधिवक्ता की दलील और कोर्ट का निर्देश
सुनवाई के दौरान पंजाब के महाधिवक्ता (एजी) ने अदालत के समक्ष यह दलील दी कि मजीठिया ने जिस आदेश (दिनांक 26 जून 2025) को चुनौती दी है, वह अब अप्रासंगिक हो चुका है, क्योंकि इसके बाद नए समन जारी हो चुके हैं। इस पर अदालत ने मजीठिया के वकील को निर्देश दिया कि वे अद्यतन परिस्थितियों के अनुरूप संशोधित याचिका दाखिल करें।
गिरफ्तारी और रिमांड को बताया अवैध
बिक्रम सिंह मजीठिया ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को अवैध बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इससे पहले पिछली सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया की एकल पीठ ने मजीठिया के वकील को ताजा रिमांड आदेश पेश करने के लिए एक दिन का समय दिया था।
मजीठिया को हाल ही में अवैध संपत्ति के मामले में मोहाली विजिलेंस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, और फिलहाल वे रिमांड पर हैं।
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