उत्तराखण्ड

बिल्डर बाबा साहनी की आत्महत्या के मामले में पुलिस का नया मोड़, धोखाधड़ी और जबरन वसूली के आरोप

देहरादून:-  बिल्डर बाबा साहनी की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने धोखाधड़ी (आईपीसी 420) और जबरन वसूली करने के लिए धमकाना (आईपीसी 385) की धाराएं जोड़ी हैं। धाराओं की यह बढ़ोतरी पुलिस ने मृत्यु से पहले साहनी के 16 मई को दिए प्रार्थनापत्र को जांच में शामिल करते हुए की है। साहनी ने खुद की जान का खतरा बताते हुए पुलिस को यह प्रार्थनापत्र दिया था। दावा किया जा रहा है कि पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी कि इसी बीच साहनी ने आत्महत्या कर ली।बिल्डर सतेंद्र साहनी उर्फ बाबा साहनी ने गत शुक्रवार को रिहायशी बिल्डिंग की आठवीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी।

उनके पास से मिले सुसाइड नोट के आधार पर सहारनपुर के गुप्ता बंधुओं में से एक अजय गुप्ता और उसके बहनोई अनिल गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया था। सुसाइड नोट में साहनी ने आरोप लगाए थे कि उन्होंने रिहायशी कांप्लेक्स के निर्माण के लिए अनिल गुप्ता से साझेदारी की थी। लेकिन, अजय गुप्ता ने इसमें दखलअंदाजी करते हुए उन पर पूरा प्रोजेक्ट अपने नाम कराने का दबाव बनाने लगा।  साहनी की आत्महत्या के बाद पता चला कि उन्होंने आत्महत्या से ठीक आठ दिन पहले पुलिस को एक शिकायती प्रार्थनापत्र दिया था। इसमें उन्होंने अजय गुप्ता और अनिल गुप्ता पर धोखाधड़ी और जबरन वसूली करने के लिए डराने धमकाने के आरोप लगाए थे। अब तक पुलिस आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों की जांच कर रही थी। लेकिन, अब इस प्रार्थनापत्र के आधार पर धोखाधड़ी और जबरन वसूली करने के लिए डराने की धाराएं भी जोड़ दी हैं।

पूरे मामले में गंभीरता से जांच की जा रही है। जो भी तथ्य आ रहे हैं उनके आधार पर अगली कार्रवाई की जाएगी। पुलिस इस मामले में परिजनों और साहनी के कारोबार से जुड़े लोगों के बयान भी दर्ज कर रही है। साहनी और गुप्ता के बीच किन-किन बातों को लेकर विवाद हुए थे इनकी पड़ताल भी की जा रही है। – अजय सिंह, एसएसपी

अजय गुप्ता और अनिल गुप्ता की जमानत मजिस्ट्रेट कोर्ट से सोमवार को खारिज हो गई थी। इसके बाद दोनों के अधिवक्ताओं की ओर से अब सत्र न्यायालय में जमानत के लिए प्रार्थनापत्र दिया गया है। सत्र न्यायालय इस प्रार्थनापत्र पर अब 30 मई को सुनवाई करेगा। बता दें कि सोमवार को बचाव और अभियोजन के बीच हुई बहस में एसीजेएम तृतीय की कोर्ट ने बचाव के तर्कों को बेबुनियाद बताया था। अभियोजन ने इस मामले में एफआईआर और सुसाइड नोट को आधार बनाया था।

Uttarakhand Jagran

हम आपके आस-पास की खबरों और विचारों के लिए एक विश्वसनीय मार्गदर्शक के रूप में काम करेंगे। हम सकारात्मक प्रभाव पैदा करने के लिए देश और समाज से जुड़ी खबरें और सूचनाएं परोसेंगे। हमारी टीम डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन प्रकाशन का काम करती है। संपर्क - गोवर्धन प्रसाद मनोरी मोबाइल नंबर - +91-9548276184

Recent Posts

धार्मिक ग्रंथों के अपमान पर सख्त होगा कानून, पंजाब सरकार लाएगी विधेयक

धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी पर कानून: सजा को लेकर नहीं बनी सहमति, बिल की राह…

2 weeks ago

दिल्ली में पार्किंग को लेकर MCD का बड़ा फैसला, अफसरों को फटकार लगाई

चांदनी चौक पार्किंग घोटाला: तय शुल्क से पांच गुना वसूली पर MCD सख्त, निरीक्षण शुरू…

2 weeks ago

उत्तर प्रदेश: सार्वजनिक उद्यम कर्मियों के महंगाई भत्ते की दरें बढ़ीं

सार्वजनिक उद्यमों के कार्मिकों का बढ़ा महंगाई भत्ता, एक जनवरी 2025 से होगा लागू प्रदेश…

2 weeks ago

चट्टान से गिरी महिला की मौत, कर्णप्रयाग में DDRF का रेस्क्यू ऑपरेशन

चमोली जिले के नारायणबगड़ ब्लॉक स्थित गड़सीर गांव की एक महिला की जंगल में घास…

2 weeks ago

उत्तराखंड: चमोली के मुख गांव में बादल फटा, SDRF टीम मौके पर

चमोली में बादल फटा, SDRF रवाना, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट चमोली जिले…

2 weeks ago

86 साल की उम्र में आनंद सिंह का निधन, पूर्वांचल की राजनीति में था खासा दबदबा

पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद सिंह का निधन, 'यूपी टाइगर' के रूप में लोकप्रिय रहे दिग्गज…

2 weeks ago