उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अहंकारी सेवा में शिथिलीकरण (संशोधन) नियमावली 2021 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कार्मिक एवं सतर्कता विभाग की अधिसूचना संख्या 385 / XXX (2) / 2021 – 3(6) 2012 दिनांक 09.11.2021 द्वारा उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अहंकारी सेवा में शिथिलीकरण (संशोधन) नियमावली 2021 प्रख्यापित की गई है जो चयन वर्ष 2021-22 अर्थात 30 जून 2022 तक लागू है। उक्त के अतिरिक्त कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के शासनादेश संख्या-420, दिनांक 09.12.2021 के माध्यम से एक पक्ष के भीतर पदोन्नति की कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी थी किन्तु विभिन्न विभागों से कार्मिक विभाग को वर्तमान तक शिथिलीकरण सम्बन्धी पत्रावलिया परामर्श हेतु प्राप्त हो रही है इससे यह परिलक्षित होता है कि कतिपय विभागों में अहंकारी सेवा में शिथिलीकरण एवं पदोन्नति सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण नहीं की गयी है।
उक्त के सम्बन्ध में यह कहने का निदेश हुआ है कि जिन विभागों द्वारा अभी तक नियमानुसार अहंकारी सेवा में शिथिलीकरण प्रदान करते हुए, यथा लागू, पदोन्नति की कार्यवाही सम्पन्न नहीं करायी गयी है, वह एक पक्ष के भीतर अनिवार्य रूप से पदोन्नति की कार्यवाही सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही विषयक आख्या कार्मिक एवं सतर्कता विभाग को उपलब्ध करायें।
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