सऊदी अरब ने भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश सहित 14 देशों के नागरिकों को वीजा जारी करने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। उमराह, व्यापार और पारिवारिक यात्रा वीजा पर बैन जून के मध्य तक प्रभावी रहेगा, जो मक्का की तीर्थयात्रा के समापन के साथ मेल खाता है।
यह बैन भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, इराक, नाइजीरिया, जॉर्डन, अल्जीरिया, सूडान, इथियोपिया, ट्यूनीशिया, यमन और मोरक्को सहित 14 देशों पर लागू है। पाकिस्तान के एआरवाई ने सऊदी अधिकारियों के हवाले से इसकी जानकारी दी है।
क्यों उठाया गया ये कदम?
यह कदम कथित तौर पर व्यक्तियों को उचित रजिस्ट्रेशन के बिना हज करने की कोशिश करने से रोकने के लिए उठाया गया था। हालांकि, उमराह वीजा रखने वाले व्यक्ति अभी भी 13 अप्रैल तक सऊदी अरब में प्रवेश कर सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रतिबंध की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि कई विदेशी नागरिक अतीत में उमराह या यात्रा वीजा पर देश में प्रवेश कर चुके हैं और फिर आधिकारिक प्राधिकरण के बिना हज में भाग लेने के लिए अवैध रूप से अधिक समय तक रुके हैं, जिससे भीड़भाड़ और भीषण गर्मी हो रही है। 2024 में हज के दौरान ऐसी ही एक घटना में कम से कम 1,200 तीर्थयात्री मारे गए थे।
राज्य में एक कोटा प्रणाली है, जो तीर्थयात्रियों की संख्या को विनियमित करने के लिए प्रत्येक देश को विशिष्ट हज स्लॉट आवंटित करती है। हज में अवैध रूप से भाग लेने वाले लोग इस प्रणाली को दरकिनार कर देते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकारियों ने प्रभावित यात्रियों से नए नियमों का पालन करने को कहा है, क्योंकि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को भविष्य में प्रवेश पर पांच साल का प्रतिबंध झेलना पड़ सकता है।
इस बीच, राजनयिक वीजा, निवास परमिट और हज के लिए विशेष वीज़ा इस कदम से अप्रभावित रहेंगे। हज 2025 का सीजन 4-9 जून के लिए निर्धारित है। इस कदम के पीछे एक और कारण अवैध रोजगार था। अधिकारियों ने कहा कि विदेशी, व्यवसाय या पारिवारिक वीजा का इस्तेमाल करके सऊदी अरब में अनधिकृत काम में लगे हुए हैं, वीजा नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और श्रम बाजार में व्यवधान पैदा कर रहे हैं। सऊदी हज और उमराह मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि इस कदम का कूटनीतिक चिंताओं से कोई लेना-देना नहीं है और इसे केवल एक सुरक्षित और बेहतर संगठित तीर्थयात्रा सुनिश्चित करने के लिए एक तार्किक प्रतिक्रिया के रूप में लिया गया था।



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