अफजलगढ़ पुलिस पर हमले के मामले में दोषी वीर सिंह को कोर्ट ने ठहराया कसूरवार

बिजनौर:- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर छह तालेवर सिंह ने पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमले करने का दोषी पाते हुए वीर सिंह को नौ वर्ष चार माह के कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अफजलगढ़ थाना पुलिस गांव मोहम्मदपुर राजौरी में चोरी हुए भैंसे की तलाश कर रही थी। मनोहर वाली एवं हरिपुर चौराहे के पास एक गन्ने के खेत में भैंसा बंधा हुआ और तीन व्यक्ति बैठे हुए मिले। आरोपियों ने पुलिस को देखकर तमंचे से फायर किया। पुलिस बल ने अपने को फायर से बचा लिया।

मौके से जयवीर सिंह को पकड़ लिया, जबकि वीर सिंह पुत्र जय सिंह सैनी गांव भेड़ा भरतपुर, नौगांव सादात जिला अमरोहा फरार हो गए। जयवीर से 315 बोर का तमंचा मिला। बाद में वीर सिंह ने इस हमले में शामिल होने के बारे में अपने जुर्म का इकबाल किया। कोर्ट ने वीर सिंह की स्वीकृति के आधार पर उसे जेल में बिताई गई अवधि सहित नौ वर्ष चार माह की सजा सुनाई।

 

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