दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल 2024 तक बढ़ा दी 

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल 2024 तक बढ़ा दी है।

वहीं, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को त्वरित राहत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ईडी को नोटिस जारी कर 24 अप्रैल तक जवाब देने का निर्देश दिया है। अदालत अब केजरीवाल मामले पर 29 अप्रैल को सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दावा किया कि केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार से रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने मामले की अगली सुनवाई जल्दी करने की मांग की। इस पर कोर्ट ने कहा कि सुनवाई 29 अप्रैल से पहले नहीं की जा सकती।

 

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