देहरादून में चाय बागान की जमीन की अवैध रूप खरीद फरोख्त को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट में एक जनहित याचिक दायर की गई थी, जिस पर गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी है।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून में चाय बागान की जमीन की खरीद फरोख्त के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने चाय बागान की भूमि की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार, कमिश्नर गढ़वाल और डीएम देहरादून को 11 सितंबर तक विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई अब 12 सितंबर को होगी।
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