जिला जज प्रदीप पंत ने बताया कि राष्ट्रीय और उत्तराखंड विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार देहरादून जनपद के विकासनगर, ऋषिकेश और डोईवाला के सभी न्यायालयों में लंबित मुकदमों का समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। जिसमें फौजदारी के शमनीय वाद, राजस्व सम्बन्धित वाद, धारा 138 एन.आई.एक्ट से सम्बन्धित वाद, विधुत एवं जलकर बिलों के मामलें, मोटर दुर्घटना प्रतिकर सम्बन्धित वाद, वेतन-भत्तों एवं सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित वाद, वैवाहिक/कुटुम्ब न्यायालयों के वाद, धन वसूली से सम्बन्धित वाद, श्रम सम्बन्धित वाद, अन्य ऐसे मामले जो सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित हो सके, भूमि अर्जन के वाद, दीवानी वाद को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाना है।



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