देहरादून: शराब की दुकानों पर अब गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए इसको लेकर भारत सरकार ने भी गजट नोटिफिकेशन जारी करते हुए सभी शराब की दुकानों पर भी अब लाइसेंस की अनिवार्यता को मंजूरी दे दी है । दरअसल शराब की दुकानों में बिकने वाली शराब पर पहले महज आबकारी विभाग की निगरानी रहती थी लेकिन भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा भी अब इसकी निगरानी की जाएगी।
खाद्य सुरक्षा और मानक एल्कोहलिक पे विनियम 2018 में संशोधन करते हुए विनियम खाद्य सुरक्षा और मानक एल्कोहलिक पे अधिनियम 2023 लागू किया गया है, जिससे सरकारी शराब की दुकानों को भी अब खाद्य सुरक्षा विभाग से इसका विधिवत रूप से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। अब तक राम भरोसे चल रही शराब की दुकानें अब खाद्य सुरक्षा विभाग की निगरानी में भी रहेगी जिससे लोगों को गुणवत्ता युक्त शराब परोसी जा सके।
हालांकि खाद्य सुरक्षा मुख्यालय के पास अभी लाइसेंस को लेकर कोई पुख्ता जानकारी तक नहीं है प्रभारी उपायुक्त गणेश कंडवाल ने बताया कि लाइसेंस की समस्त जानकारी जिलों में ही उपलब्ध है मुख्यालय स्तर पर यह कंपाइल नही की जाती है, मुख्यालय के हालातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन को कितनी गंभीरता के साथ लागू किया जा रहा है वही सचिव आबकारी हरी चंद्र सेमवाल ने कहा कि भारत सरकार के द्वारा जो गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसका कंप्लायंस कराने का काम किया जाएगा।
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