देहरादून : मोटर वाहनों द्वारा हिट एण्ड रन के मामलों के सम्बन्ध में भारतीय न्याय संहिता में प्रस्तावित सजा के प्राविधान पर प्रदेश के परिवहन व्यवसायियों द्वारा की जा रही हड़ताल के सम्बन्ध में सचिव परिवहन अरविन्द सिंह ह्याँकी ने परिवहन संघों के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में सचिव, परिवहन द्वारा पेट्रोल, डीज़ल, गैस, तेल इत्यादि की कम्पनियों के प्रबन्धकों को आपूर्ति निर्वाध बनाए रखने के निर्देश दिये गए। सचिव, परिवहन ने समस्त जनपदों के जिलाधिकारियों तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए कि जो परिवहन व्यवसायी अपने वाहन का संचालन करना चाहते हैं उन्हें आवश्यकतानुसार पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाए। सचिव, परिवहन अरविन्द सिंह ह्याँकी ने परिवहन व्यवसायियों को बताया कि भारतीय न्याय संहिता के प्रश्नगत प्रस्ताव विषयक अभी न तो अधिसूचना जारी हुई है और न ही उसे लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कानून पर परिवहन व्यवसायी अथवा चालक अपनी आपत्ति कानून के दायरे में रहते हुए प्रतीकात्मक तरीके से रख सकते हैं जिसे भारत सरकार तक शीघ्र पहुँचाया जाएगा।
बैठक में सचिव, मुख्यमंत्री तथा मण्डलायुक्त गढ़वाल विनय शंकर पाण्डेय, पुलिस उपमहानिरीक्षक कानून व्यवस्था पी. रेणुका देवी, प्रबन्ध निदेशक उत्तराखण्ड परिवहन निगम आनन्द श्रीवास्तव, संयुक्त परिवहन आयुक्त, सनत कुमार सिंह के अतिरिक्त विभिन्न परिवहन संघ सम्मिलित हुए।
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