उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी खबर, मूल निवास भू कानून पर आगे बढ़ी सरकार

देहरादून:-  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आज मूल निवास और भू कानून के मामले में और आगे बढ़त बनाते हुए कई बड़े फैसले लेने का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। राज्य में ऐसे लोग जिन्होंने निकाय क्षेत्र के बाहर 250 वर्ग मीटर से अधिक जमीन अपने परिजनों के नाम ली है, ऐसी जमीनों का राज्य सरकार सर्वे कराकर राज्य सरकार में निहित करावेगी। कानूनी रूप से परिवार में एक व्यक्ति ही ढाई सौ वर्ग मीटर जमीन खरीद सकता है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दूसरा बड़ा ऐलान करते हुए साफ कर दिया है।  राज्य में ऐसे बड़े भूखंड जिनको आवेदकों ने अलग-अलग प्रयोजन के नाम पर लिया था, लेकिन उनका इस्तेमाल गलत किया जा रहा है या ली गई अनुमतियों से इतर किया जा रहा है।

ऐसे भूखंड व निर्माण भी राज्य सरकार राज्य में निहित करेगी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है, आगामी बजट सत्र में राज्य सरकार भू कानून के मामले पर और भी बड़े फैसले लेने जा रही है। इसके लिए गठित एक्सपर्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट जल्द ही सरकार को प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निवेशकों को यह भी भरोसा दिलाया है, कि ऐसे निवेशक जो राज्य में साफ मानसा के साथ होटल रिसोर्ट मेडिकल या शिक्षा के क्षेत्र में जमीन खरीदना या निर्माण करना चाहते हैं।

उन्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है नियमों का पालन करके वह जमीन ले सकते हैं, और राज्य सरकार निवेशकों के लिए हर संभव प्रयास भी कर रही है सीएम ने यह भी कहा है। पूर्व में जमीन खरीदने बिक्री करने के कानून में हुए संशोधन में भी अब बदलाव का समय है क्योंकि कई मामले इनके उल्लंघन के सामने आ रहे है।

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