उत्तर प्रदेश: सार्वजनिक उद्यम कर्मियों के महंगाई भत्ते की दरें बढ़ीं

सार्वजनिक उद्यमों के कार्मिकों का बढ़ा महंगाई भत्ता, एक जनवरी 2025 से होगा लागू

प्रदेश सरकार ने राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) में कार्यरत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि का आदेश जारी कर दिया है। यह लाभ उन्हीं सार्वजनिक उद्यमों के कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ है। जिन उपक्रमों की हालत खराब है या जिन्हें बंद करने का निर्णय लिया गया है, उन्हें यह लाभ नहीं मिलेगा। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी।

इस संबंध में सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 द्वारा सोमवार को शासनादेश जारी किया गया।

संशोधित दरें इस प्रकार होंगी:

  • 1 जनवरी 2018 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स पाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को 1 जनवरी 2025 से मूल वेतन का 55% महंगाई भत्ता मिलेगा।

  • 1 जनवरी 2006 से पुनरीक्षित वेतनमान पाने वाले ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिन्होंने वेतन समिति उत्तर प्रदेश (2016) की संस्तुतियों के अनुसार नया वेतन मैट्रिक्स नहीं चुना है या जिनका वेतन 1 जनवरी 2016 से संशोधित नहीं हुआ है, उन्हें 1 जनवरी 2025 से 252% महंगाई भत्ता मिलेगा।

  • 1 जनवरी 1996 से पुनरीक्षित वेतनमान पाने वाले अधिकारी/कर्मचारी, जिन्होंने वेतन समिति उत्तर प्रदेश (2008) की संस्तुतियों के अनुसार नया वेतन संरचना नहीं अपनाई है या जिनका वेतन 1 जनवरी 2006 से पुनरीक्षित नहीं हुआ है, उनके लिए दरें अलग से तय की गई हैं।

11 सितंबर 2009 के शासनादेश के अनुसार:

  • जिन कार्मिकों का मूल वेतन का 50% महंगाई वेतन में परिवर्तित किया गया है, उन्हें 1 जनवरी 2025 से वेतन + महंगाई वेतन का 466% मिलेगा।

  • वहीं, जिनका महंगाई वेतन में परिवर्तन नहीं किया गया है, उन्हें 516% महंगाई भत्ता मिलेगा।

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