सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर में मस्जिद में तोड़फोड़ करके उनके 13 नवंबर 2024 के आदेश का उल्लंघन किया है। 13 नवंबर 2024 को दिए आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने बिना पूर्व नोटिस और दूसरे पक्ष को सुने बिना तोड़फोड़ कार्रवाई पर रोक लगा दी थी।
जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा कि क्यों ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अदालत की अवमानना करने के लिए कार्रवाई की जाए? सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर आदेश पारित करते हुए कुशीनगर मामले में आगे किसी भी तरह की तोड़फोड़ कार्रवाई पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि कुशीनगर जिले में प्रशासन ने मदनी मस्जिद के एक हिस्से में तोड़फोड़ की गई है। आरोप है कि मस्जिद का निर्माण जमीन पर अतिक्रमण करके किया गया। इस महीने की शुरुआत में प्रशासन ने बुलडोजर से मस्जिद के कथित अवैध हिस्से को गिरा दिया।



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