सितारगंज जेल में मारपीट मामला: हाईकोर्ट के आदेश पर दो अधिकारी सस्पेंड

नैनीताल हाईकोर्ट ने पोक्सो के एक आरोपी से जेल में मारपीट के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए सितारगंज केंद्रीय कारागार के डिप्टी जेलर नवीन चौहान और कांस्टेबल राम सिंह कपकोटी को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष याचिका की सुनवाई हुई। यह कार्रवाई जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) ऊधमसिंह नगर के सचिव की रिपोर्ट के आधार पर की गई है, जिसमें बताया गया था कि आरोपी सुभान के साथ जेल में मारपीट की गई थी।

कोर्ट ने 15 जुलाई को पारित आदेश में घटना की गंभीरता को देखते हुए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ तत्काल निलंबन का आदेश दिया है। आरोप है कि जेल में सुभान के साथ बुरी तरह मारपीट की गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके साथ ही अदालत ने जेल अधीक्षक को निर्देश दिया है कि वे उन सभी अधिकारियों के नाम कोर्ट में प्रस्तुत करें, जो DLSA सचिव द्वारा कैदी से की गई बातचीत के समय उपस्थित थे।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कारागार) को अदालत के आदेश का त्वरित पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। कोर्ट ने घटना से संबंधित सभी रिपोर्ट और फोटोग्राफ को रजिस्ट्रार (ज्यूडिशियल) के पास सुरक्षित रखने के निर्देश भी जारी किए हैं।

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